Death
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  • जिला दंडाधिकारी ने दिये आदेश

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बुलढाना. कोविड संक्रमित मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते समय मोक्षधाम में स्थानीय नागरिक या समुह द्वारा विरोध किए जाने की शिकायतें मिल रही है. कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति का अंतिमसंस्कार करते समय प्रशासन व रिश्तेदार द्वारा किए जा रहे कार्य में नागरिक या समुह द्वारा विरोध होता है तो यह आपदा व्यवस्थापन में बाधा है, यह ग्राह्य मानकर उनके खिलाफ आपदा व्यवस्थापन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए विरोध होने पर देरी न होने पाये, इस संदर्भ में सतर्क रहने के आदेश जिला दंडाधिकारी सुमन चंद्रा ने दिये हैं. आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत होने पर लाश का सोडियम हायपोक्लोराईट द्रव से निर्जंतुकीकरण किया जाता है, लाश को प्लास्टिक में या अस्पताल द्वारा दी गयी बैग में बंद कर बैग का बाह्य भाग 1 प्रश सोडीयम हायपोक्लोराईट से निर्जंतुक किए जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए लाश दी जाती है. इसका विरोध करना उचित नहीं है.