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अगले वित्त वर्ष 2022 में चार नए श्रम कानून लागू किए जा सकते है।

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    नई दिल्ली, देश में जल्दी ही 4 नए कानून लागू होने की आशंका जताई जा रही है। जी हा, यदि आप कर्मचारी हैं, तो आपके जिंदगी में बड़े बदलाव हो सकता है। हाल ही में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष 2022 में चार नए श्रम कानून लागू किए जा सकते है। जिससे आपके वेतन और वर्क कल्चर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 

    वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अगले वित्तवर्ष 2022 में वेतन से जुड़ें कानून लागू हो सकते है। जिनमें श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा कानून शामिल किए जा सकते है। 

    यदि नया श्रम कानून लागू हुआ तो अगले वित्त वर्ष से कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन के बजाए केवल 4 दिन हे काम करना पड़ेगा। लेकिन, इसके बदले कर्मचारी को प्रतिदिन 12 घंटे काम करना होगा। श्रम मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह नए कानून लागू होने के बाद सप्ताह में 48 घंटे के काम करने का प्रावधान जारी रहेगा। इस कानून के वजह से कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी में भी कटौती हो सकती है। हालांकि पीएफ में योगदान बढ़ जाएगा। 

    नई श्रम संहिता में भत्तों को 50 फीसदी तक ही सीमित रखा गया है। इससे कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 फीसदी मूल वेतन हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक नए कानून के वजह से कर्मचारी को हाथ में मिलने वाली सैलरी और पीएफ के कैलकुलेशन में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी की महीने की सैलरी 50 हजार है तो  उसका बेसिक पे 25000 हो सकता है और बाकी 25 हजार अलाउंसेज में जाएंगे। ऐसे में यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसका पीएफ अधिक कटेगा और उसके हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। साथ ही एंप्लॉयर या कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा।

    वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही इन 4 नए श्रम कानूनों को फाइनल कर दिया गया है। अब राज्यों की तरफ से इस पर फैसला लेना बाकी है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने आगे बताया कि क्योंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्यों में यह नए कानून एक साथ लागू किए जाएं। करीब 13 राज्यों ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर श्रम संहिता के मसौदा नियम तैयार कर लिए हैं। 

    केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी राज्यसभा में दी है। उनके मुताबिक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर श्रम संहिता के मसौदा नियम तैयार कर चुके हैं। वहीं औद्योगिक संबंध संहिता के मसौदा नियमों को 20 और सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों को 18 राज्यों ने तैयार किया है।