नयी दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पर्यावरण सचिव आर.पी. गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”नया कानून केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए होगा। यह जल्द ही आएगा। अभी मैं इसकी जुर्माने संबंधी सूचना पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यह नया कानून केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है। वायु कानून राष्ट्र के लिए है और वह जस का तस रहेगा।”
#WATCH: Air pollution continues to rise in Delhi as Air Quality Index (AQI) deteriorates; visuals from India Gate & Rajpath. pic.twitter.com/IHHAHcWvSt
— ANI (@ANI) October 27, 2020
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के खराब होते स्तर को लेकर चिंता जताई थी और केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाएगा और उसके समक्ष चार दिन के भीतर एक प्रस्ताव पेश करेगा। इसके बाद ही गुप्ता की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं, सोमवार को भी लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत वायु गुणवत्ता का स्तर 353 रहा जो ‘बेहद खराब’ की श्रेणी में आता है।