Jaya Prada, Madras High Court
Jaya Prada

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मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता जया प्रदा को चेन्नई की एक अदालत ने छह महीने की जेल और 5000 रुपये जमाने की सजा सुनाई है। बता दें कि जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर चलाती थीं, जो बाद में उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे में थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जया के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें वेतन और ईएसआई के पैसे का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया।

खबरों के मुताबिक ईएसआई का पैसा नहीं देने के आरोप को अदालत ने सही पाते हुए जयाप्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू को भी दोषी पाया है और उन्हें भी सजा सुनाई गई है।

बता दें कि कर्मचारियों के आरोप के बाद लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जया प्रदा और उनके सहयोगियों के खिलाफ चेन्नई के एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दायर किया था। लेकिन बाद में उन्होंने तर्क दिया कि जया प्रदा ने आरोपों को स्वीकार कर लिया है और मामले को खारिज करने की मांग करते हुए लंबे बकाया का भुगतान करने का वादा किया है। हालांकि अदालत ने उनकी अपील अस्वीकार करने के साथ ही 6 महीने की जेल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया है।