मुंबई पुलिस ने गौहर खान पर आईपीसी की धारा 188, धारा 269, धारा 270' और एनडीएमए एक्ट 3 की धारा 51बी के तहत केस दर्ज किया है।
Gauhar Khan faces heavy violation of Covid rules: देश में लगातार कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन मामलों ने लोगों की ही नहीं सरकार की नाक में भी दम कर रखा है। ऐसे में बॉलीवुड अदाकारा गौहर खान (Gauahar Khan) कोविड नियमों का उल्लंघन करती पाई गई है। एक्ट्रेस जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद घर से बाहर घूम रही थीं। मामला सामने आने के बाद मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में गौहर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) ने गौहर खान के इस लापरवाह रवैये से नाराज होकर कार्रवाई करते हुए अदाकारा को 24 मार्च तक आइसोलेशन (Isolation) में भेज दिया है।
FWICE के प्रेसिडेंट BN तिवारी, जनरल सेक्रेटरी अशोक दूबे, ट्रेजरार गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव और मुख्य सलाहकार अशोक पंडित तथा शरद शेलार ने एक प्रेस रिलीज कर जानकारी दी है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद गौहर खान ने होम क्वारनटीन रहने के बजाय बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। भले ही 24 मार्च तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ भी जाती है, तभी भी उन्हें 24 मार्च तक आइसोलेशन में रहना ही होगा। उन्हें इस दौरान इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन (Institutional Quarantine) पूरा करना होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर।
मिली जानकारी के अनुसार, गौहर खान 11 मार्च को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी जिसके बाद 12 मार्च को वह अपने घर से निकल कर घूमती दिखाई दी। अधिकारी का कहना है कि भले ही कोरोना पॉजिटिव आने वाले की रिपोर्ट भले ही कुछ दिनों के बाद निगेटिव आई हो लेकिन उस व्यक्ति को 14 दिनों को क्वारंटाइन टाइम को पूरा करना होता है।
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आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने गौहर खान पर आईपीसी की धारा 188, धारा 269, धारा 270′ और एनडीएमए एक्ट 3 की धारा 51बी के तहत केस दर्ज किया है।