नयी दिल्ली/महाराष्ट्र. जहाँ एक तरफ कोरोना के चलते आम आदमी का जीवन हलकान हो रखा है। वहीं अब देश के प्रमुख राज्य जैसे दिल्ली (Delhi) और महाराष्ट्र (Maharashtra) अब और सख्ती पर सोच रहे हैं।
अगर राजधानी दिल्ली कि बात करें तो अब कोरोना के बढ़ते कहर के बीच नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के बाद दिल्ली में स्कूल- कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) ने इससे पहले 6 अप्रैल के आदेश में रात को 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया था और अब शायद जल्द ही दिल्ली में कुछ नई पाबंदियों का ऐलान भी हो सकता है।
बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1.45 लाख मामले सामने आए हैं।सूत्रों का कहना है कि डीडीएमए ने दिल्ली में कुछ नई पाबंदियों को लेकर चर्चा की है और इसको लेकर जल्द ही आदेश जारी हो सकता है।
क्या हो सकते हैं नए आदेश :
- अब अंतिम संस्कार में भाग लेने वालों की संख्या 50 से घटाकर 20 की जा सकती है।
- शादी समारोह के लिए भी लिमिट 50 की जा सकती है।
- दिल्ली मेट्रो में भी कैपिसिटी के हिसाब से केवल 50 % लोग ही सफर कर सके, इस आदेश को सख्ती से लागू करवाया जाएगा।
- दिल्ली के अंदर चलने वाले डीटीसी और क्लस्टर की बसों में कैपिसिटी से 50 % सवारियों को ही सफर करने इजाजत देने पर विचार किया जा रहा है।
- फिलहाल इन बसों में सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से बस में 40 से 45 लोग ही सफर कर सकते हैं।
- स्टेडियम में बिना दर्शकों के स्पोर्टर्स इवेंट होंगे।
- सूत्रों के मुताबिक सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लैक्स खुल सकेंगे लेकिन केवल 50 % दर्शकों के आने की इजाजत होगी। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50 % स्टाफ के साथ काम करने का आदेश एक बार फिर लागू हो सकता है।
- हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, ऐसे कर्मचारियों के लिए 100 % हाजिरी का नियम ही लागू होगा।
- इनमे प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग और इससे जुड़े मेडिकल एसटेबिलिसमेंट। पुलिस, जेल स्टाफ, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, इमरजेंसी सेवाओं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सफाई, पानी, बिजली, आपदा प्रबंधन समेत कोरोना से लड़ाई में जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों पर यह प्रस्ताव लागू नहीं होगा।
- जरूरी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में काम करने वाले कर्मचारियों को इस प्रस्ताव के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।
क्या हैं महाराष्ट्र के हाल:
अब अगर महाराष्ट्र (MAHARASHTRA) कि बात करें तो यहाँ देश के अन्य राज्य के मुकाबले यहाँ आते नए कोरोना संक्रमण के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। अब यहाँ य हालात ये हैं कि अन्य राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते शुक्रवार को जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 58,993 नए मामले सामने आए थे जो गुरुवार को सामने आए मामलों से कई ज़्यादा थे । गौरतलब ही कि बीते गुरुवार को राज्य में 56,286 नए मामले सामने (Corona Cases) आए थे। वहीं कोरोना की चपेट में आने से बीते शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 301 लोगों की मौत (Corona Deaths) हुई है।
क्या हैं नए आदेश:
- मेडिकल स्टोर, किरानें की दूकान, सब्जी की दुकानों को इससे छूट दी गई है तो अन्य दुकानों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही वैक्सीनेशन के दौरान इमरजेंसी सेवा में लगे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- बसों और ट्रेनों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ कम करने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं।
- सैलून, क्लब, वीडियो पार्लर, स्विमिंग पुल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाटर पार्क, सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- सभी धार्मिक जगहों पर भक्तो के आवाजाही पर रोक रहेगी। जबकि रोजाना के पूजा के लिए पुजारी वहां मौजदू रहेंगे।
- होम डिलीवरी जो लोग करते हैं वे वैक्सीन लेने के बाद ही ऐसा कर सकेंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कंपनी से जुर्माना वसूला जाएगा।
- अखबार और खबरों से जुड़ी व्यवस्था शुरू रहेगी।
- स्कूल को बंद रखा जाएगा। साथ ही प्राइवेट कॉलेज भी बंद रहेंगे।
- फिल्म की शूटिंग करने की छुट है। इस दौरान शूटिंग टीम कोआरटी-पीसीआर टेस्ट दिखाना अनिवार्य है। इंडस्ट्री अपना काम करना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन कर जारी रख सकती है।
- बढ़ते कोरोना मामलों के चलते अब मध्य रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सहित उन छह रेलवे स्टेशनों पर ‘प्लेटफॉर्म टिकट’ तत्काल प्रभाव से बेचना बंद कर दिया है, जहां से लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं।