नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) की भयंकर दूसरी लहर के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड-19 के इलाज को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं। अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट (Positive Report) की आवश्यकता नहीं होगी। पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी।
कोरोना मरीजों को कोविड सुविधाओं में भर्ती करवाने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ”कोरोना का संदिग्ध मामला अगर होता है तो उसे सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी वॉर्ड में भर्ती किया जाए। किसी भी मरीज को सर्विस देने से मना नहीं किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं भी शामिल हैं, भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का ही क्यों न हो।”
Union Health Ministry revises national policy for admission of COVID patients to COVID facilities; requirement of a positive test for COVID-19 virus is not mandatory for admission to a COVID health facility pic.twitter.com/odbcXo8iI4
— ANI (@ANI) May 8, 2021
मंत्रालय ने आगे जानकारी दी कि किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है उसके पास उस शहर का वैलिड आईडी कार्ड नहीं है, जहां पर अस्पताल स्थित है। अस्पताल में एंट्री जरूरत के हिसाब से होगी।
मालूम हो कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। तकरीबन रोजाना ही कोरोना से जुड़ा कोई न कोई रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,38,270 पर पहुंच गई है जबकि 4,01,078 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,18,92,676 हो गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक 37,23,446 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 17.01 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 81.90 प्रतिशत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,79,30,960 हो गई है जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.09 फीसदी दर्ज की गई है।