नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के संबंध में मीडिया को ‘संवेदनशील’ जानकारी लीक करने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) की याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Delhi High Court dismisses TMC leader Mahua Moitra’s plea against the leakage of ‘sensitive’ information to the media in relation to an Enforcement Directorate probe against her under FEMA
(file photo) pic.twitter.com/8ZbJxv5OE9
— ANI (@ANI) February 23, 2024
महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ईडी को मीडिया में खुद से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने से रोकने की मांग की थी। मोइत्रा ने मीडिया घरानों को असत्यापित लीक की रिपोर्टिंग करने से रोकने की भी मांग की थी।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसने मीडिया में कोई जानकारी लीक नहीं की है और उसे नहीं पता कि इस मामले में मोइत्रा को तलब किए जाने की जानकारी मीडिया को कैसे मिली।
गौरतलब है कि ईडी ने हालही में समन जारी किया था और विदेशी मुद्रा के लेनदेन के मामले में 19 फरवरी को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। बताया गया कि उन्हें कुछ विदेशी निवेशों से संबंधित कुछ दस्तावेजों के साथ दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
उल्लेखनीय है कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। पैसे व गिफ्ट लेकर सवाल पूछने के मामले की जांच संसद की आचार समिति ने की। समिति ने सदन के पटल पर अपनी रिपोर्ट को पेश करते हुए महुआ मोइत्रा की सांसदी को रद्द करने की सिफारिश की थी। मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछने का आरोप था।