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Pic: ANI

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    नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी अदालत ने कंझावला मामले (Kanjhawala Case)के सभी छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।  उन्हें सोमवार (9 जनवरी) को रोहिणी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं, इससे पहले बीते शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपियों का कथित तौर पर बचाव करने वाले एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना को जमानत दे दी थी।  

    यह है मामला

    अंजलि सिंह (20) की 31 दिसंबर व एक जनवरी की दरमियानी रात को उस वक्त मौत हो गई थी, जब एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। अंजलि कार के नीचे फंस गई थी। उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था । पुलिस के मुताबिक, कार में पांच लोग पार्टी कर रहे थे, जिनमें से एक घटना से पहले वाहन से उतर गया था।

    अभियोजन पक्ष ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान पता लगा कि आरोपियों को पता था कि पीड़िता का शव पहियों में फंसा है। हालांकि, अतिरिक्त सरकारी वकील ने उन दो आरोपियों की पहचान का खुलासा नहीं किया, जो यह देखने के लिए कार से नीचे उतरे थे कि पहियों के नीचे क्या है। 

    20 गवाहों ने अपने बयान दर्ज 

    मामले के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं और उस रास्ते का पता लगाया जा रहा है, जिससे कार गुजरी थी। उन्होंने कहा कि करीब 20 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक नया गवाह जांच में शामिल हो गया है, जो दुर्घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। 

    एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना को मिली जमानत 

    पुलिस ने इस मामले में पिछले सोमवार को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को पहले गिरफ्तार किया था। बाद में, उन्होंने शुक्रवार को आशुतोष को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना ने शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे शनिवार को जमानत मिल गई।