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कोचिंग संस्थानों के नए नियम

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नई दिल्ली: देश में भारत सरकार (Education Ministry) ने कोचिंग संस्थानों की बढ़ती मनमानी और छात्रों की आत्महत्या के मामलों के मद्देनजर नए नियम जारी (Coaching Center New Rule) कर चौंका दिया है। जहां पर अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को संस्थानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई संस्थान सरकार के नए नियमों का पालन नहीं करते है जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

अब तक कई छात्र कर चुके है आत्महत्या

कोटा हो या फिर किसी राज्य के संस्थान, यहां तनाव से ग्रसित छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मामले सामने आए है। साल 2023 की बात की जाए तो, आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ा है। 2015 के बाद से सबसे अधिक, जहां 2023 में 26 आत्महत्या मौतें दर्ज की गईं थीं।

क्या है सरकार की नई गाइडलाइन्स

1- नए नियम में कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि, संस्थान में स्नातक से कम शिक्षा वाले शिक्षकों की भर्ती ना हो। शिक्षकों की जानकारी और संस्थान के शैक्षणिक शेड्यूल की जानकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। 

2- कोचिंग में छात्रों की भर्ती में नामांकन सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद होना चाहिए। 

3- नए नियम में यह भी है कि, कोचिंग संस्थान छात्रों के एडमिशन के समय ट्यूशन फीस को निर्धारित कर ले, किसी से कम और किसी से ज्यादा नहीं लेना चाहिए।

4- कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता होगी कि, वे अपने संस्थान में ऐसा काउंसलिंग सिस्टम रखे कि, तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को तुरंत सहायता उपलब्ध हो सके। यह नहीं होगा तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं माना जाएगा।

5- नए नियम में यह भी कहा गया कि, एडमिशन के समय कोई छात्र पूरी फीस भर देता है लेकिन किसी कारणवश वह कोचिंग नहीं कर पाएं तो संस्थान को 10 दिनों के भीतर उसकी फीस लौटानी होगी।

6- अगर कोचिंग संस्थान तय पैमाने के अलावा ज्यादा फीस लेते है तो एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए. इसके साथ ही उनके संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।