प्रयागराज: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) का बड़ा फैसला आया है। अदालत ने कहा कि व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। वहीं हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
Gyanvapi Mosque case | Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side says “Today, the Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intezamia wherein the order of 17th and 31st January passed by Varanasi District Court was under challenge… pic.twitter.com/pOf5BKWQ8f
— ANI (@ANI) February 26, 2024
जिला अदालत के फैसले की मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। मामला यह है कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में चल रही पूजा जारी रहेगी।
जिला अदालत का फैसला
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के बाद 31 जनवरी को वाराणसी अदालत के फैसले में जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। जज ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक पुजारी द्वारा मूर्तियों की पूजा के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।