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ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल फोटो)

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    वाराणसी (उप्र): वाराणसी (Varanasi) की त्वरित सुनवायी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Case) के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार देने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर सरकार, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और मुस्लिम पक्ष से 21 जनवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है।

    जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बृहस्पतिवार को बताया कि सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन (त्वरित सुनवायी अदालत) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले साल मई में अदालत के आदेश पर कराये गये वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना करने, परिसर में मुसलमानों का प्रवेश बंद करने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दूसरे पक्ष को 21 जनवरी को अपने जवाब दाखिल करने को कहा है।

    गौरतलब है कि वादी किरण सिंह ने 24 मई 2022 को वाद दाखिल किया था, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया था। बाद में 25 मई को जिला न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने मुकदमे को त्वरित सुनवायी अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। किरण सिंह ने अपनी याचिका में मुसलमानों का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा-अर्चना करने के अधिकार की मांग की थी।(एजेंसी)