hijab
Pic: ANI

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    बेंगलुरु. कर्नाटक (Karnataka) में उच्चतर विद्यालय (High School) सोमवार को फिर से खुल गए। उच्च विद्यालयों को हिजाब को लेकर विवाद के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में अप्रिय घटनाओं के मद्देनजर बंद कर दिया गया था।  उडुपी और दक्षिण कन्नाड़ा व बेंगलुरु के संवेदनशील इलाकों में अपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई है। हालाँकि फिर भी कुछ जगहों पर हिजाब को लेकर छिटपुट घटनाएं हुईं हैं ।

    मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को विश्वास जताया था कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि प्री-यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय पूर्व) और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।  सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हिजाब विवाद के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीसीटीई) के तहत आने वाले कॉलेजों के लिए घोषित अवकाश को 16 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।  

    कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब से संबंधित सभी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया था और सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक ध्वज को कक्षा के भीतर पहनने पर रोक लगा दी थी।