Jaya Prada, Madras High Court
Jaya Prada

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चेन्नई: बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा (Jaya Prada) की मुश्किल बढ़ गई है। मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने शुक्रवार को छह महीने की सजा पर राहत देने से इनकार कर दिया।

छह महीने की जेल की सजा
जयाप्रदा और दो अन्य लोग ‘जयाप्रदा सिनेमा थियेटर’ (Jaya Prada Cinema Theatre) के मालिक थे और 18 सालों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को उनका बकाया नहीं जमा कराया था। मुख्य सेशन जज ने उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज  किया
इस आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें जया प्रदा और उनके दो हिस्सेदारों को हुई छह महीने की जेल की स को रोकने की मांग की गई थी।

18 साल तक लटका रहा केस
जज जस्टिस जी जयचंद्रन (Judge Justice G Jayachandran) ने कहा कि जयाप्रदा और उनके हिस्सेदारों ने ESI के लिए कर्मचारियों से उनका योगदान इकट्ठा तो किया लेकिन जमा नहीं कराया और ऐसा बार बार किया गया। किसी तरह यह केस 18 साल तक लटका रहा।

15 दिन के अंदर 20 लाख रुपये 
अदालत ने कहा कि जबतक 20 लाख रुपये 15 दिन के अंदर जमा नहीं करा दिए जाते। तबतक इस केस में जमानत की किसी भी अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जया प्रदा का राजनीतिक सफर

जया प्रदा समाजवादी पार्टी की ओर से दो बार लोकसभा में  रामपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। 2004 और 2009 में उन्होंने रामपुर सीट (Rampur) से कांग्रेस उम्मीदवार को पटखनी देकर जीत हासिल की थी।बाद में सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया

2019 में बीजेपी उम्मीदवार बनकर रामपुर लौटीं
2014 लोकसभा के चुनाव में जया प्रदा रालोद के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में जया प्रदा वापस रामपुर लौटीं और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि, इस बार भी उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी।