
दिल्ली : कम हो रहे कोरोना मामलों को देखते हुए देश के सभी पर्यटन स्थलों को धीरे-धीरे खोला जा रहा है। ऐसे में घूमने जाने के लिए सभी बेताब है। खोले जा रहे पर्यटन स्थलों के बारे में वहां के राज्य सरकार द्वारा कुछ कोवीड प्रोटोकॉल के तहत नियम बनाये गए है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश भी पर्यटकों के लिए खोला गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थलों के लिए कुछ नियम बनाए है। जिसका पर्यटकों को पालन करते हुए वहां की यात्रा करनी है तो आईये जानते है क्या है ट्रेवल संबंधित वहां के नियम…
इन दिनों हर कोई घूमने की प्लानिंग कर रहा हैं। ऐसे में गर्मियों के मौसम में हर कोई ठंडी जगह जाने की प्लानिंग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश द्वारा कोविड प्रोटोकॉल में जरा सी ढील देते ही पिछले हफ्ते सोलन जिले में ट्रैफिक जाम हो गया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने हिमाचल में प्रवेश करने के लिए कोविड ई-पास अनिवार्य कर दिया है।
कैसे करें ई-पास अप्लाई
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ई-पास वेबसाइट पर जाएं। फिर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। रिक्वेस्ट टाइप में अपनी सुविधानुसार चुनें।
2. सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा करें।
3. अब अपना पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) अपलोड करें। डेस्टिनेशन एड्रेस में आप होटल बुकिंग की कॉपी जमा कर सकते हैं।
4. फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद आपके फोन पर एसएमएस आएगा। इसमें दिए गए लिंक की मदद से आप ई-पास डाउनलोड करें।
हिमाचल प्रदेश की नई गाइडलाइन
1. हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अब RT-PCR कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा।
2. राज्य में धारा-144 हटा दी गई है।
3. हिमाचल में सभी दुकानें शनिवार और रविवार बंद रहेगी, बाकी दिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है।
4 . शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
5. हिमाचल प्रदेश के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक होटलों के स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
6. गृह मंत्रालय एवं पर्यटन विभाग द्वारा जारी सुरक्षा एवं स्वच्छता के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।