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रायपुर/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के धनशोधन मामले से जुड़े 2,000 करोड़ रुपए के कथित शराब सिंडिकेट घोटाले में एक होटल व्यवसायी और शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी रायपुर स्थित गिरिराज होटल के प्रवर्तक नितेश पुरोहित को बुधवार दोपहर गिरफ्तार किया गया, जबकि पप्पू ढिल्लों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर राज्य में कथित शराब घोटाले में उन्हें फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने रायपुर में पुलिस लाइंस हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। एजेंसी ने पिछले सप्ताह रायपुर के महापौर एवं कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था, जो इस मामले में की गई पहली गिरफ्तारी थी। एजेंसी ने बुधवार को अदालत को बताया कि पुरोहित कथित रूप से ‘‘अनवर ढेबर के अवैध कार्यों के बारे में जानते थे और अनिल टुटेजा (छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी) और एक अन्य व्यक्ति के अपराध में स्वेच्छा से उनकी सहायता करते थे।”

सूत्रों ने बताया कि अनवर की चार दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें बुधवार को रायपुर में एक विशेष धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने हिरासत पांच दिन के लिए और बढ़ा दी थी। अनवर के वकील राहुल त्यागी ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने उनके मुवक्किल की हिरासत पांच दिन बढ़ा दी है।

त्यागी ने कहा कि अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि आरोपी को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत ने एजेंसी को यह भी निर्देश दिया है कि आरोपी को किसी तरह की यातना दी गई या उत्पीड़न किया गया, यह पता लगाने के लिए पूछताछ की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए।

त्यागी ने कहा कि अदालत ने उन्हें अपने मुवक्किल से रोजाना मिलने की अनुमति दी है। ईडी ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की ‘‘हर बोतल” पर ‘‘अवैध रूप” से धन एकत्रित किया गया और अनवर ढेबर की अगुवाई वाले शराब सिंडिकेट द्वारा 2,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार और धनशोधन किए जाने के सबूत एकत्र किये गए हैं। निदेशालय ने आरोप लगाया था कि उसने आयकर विभाग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दाखिल आरोपपत्र के आधार पर धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था। (एजेंसी)