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    नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) में मेयर के चुनाव के दौरान एमसीडी मुख्यालय (MCD headquarters) सिविक सेंटर में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (postponed) कर दिया गया। हंगामे के बाद तीसरी बार MCD मेयर का चुनाव (MCD Mayor’s election) रद्द हो गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि पार्टी आज ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी जिससे “अदालती निगरानी में” महापौर पद के लिये चुनाव हो सके। 

    दिल्ली नगरपालिका सदन में पीठासीन अधिकारी के महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने पर हुए हंगामे के बाद सोमवार को महापौर का चुनाव किए बिना सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगित कर दी गई। दिल्ली नगरपालिका सदन में पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगरपालिका के सदन की कार्यवाही अगली तारीख तक स्थगित की जाती है।  

    दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की कार्यवाही सोमवार को आधे घंटे की देरी के बाद पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुई। इसके तुरंत बाद ही शर्मा ने घोषणा की कि महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव एक-साथ होंगे। शर्मा ने कहा कि महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में ‘एल्डरमैन’ वोट कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद ‘आप’ के पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया। 

    दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में ही हो जाना चाहिए। हालांकि नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने का समय बीत चुका है पर अब तक शहर को नया महापौर नहीं मिला है।  इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक छह जनवरी और 24 जनवरी को दो बार बुलाई गई थी बीजेपी और आप के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने महापौर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी थी।