अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) के अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार (RB Sreekumar) की जमानत याचिकाओं पर आदेश 28 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।
पता हो कि, सीतलवाड़ और श्रीकुमार को 2002 के गुजरात दंगों के मामलों (Gujarat Riots 2002) में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
Gujarat | A sessions court in Ahmedabad adjourns for 28th July the order on bail applications of social activist Teesta Setalvad and former IPS officer RB Sreekumar.
— ANI (@ANI) July 26, 2022
उल्लेखनीय है कि, तीस्ता सीतलवाड़ और श्रीकुमार ने मामले की जांच कर रहे एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट भी आरोपी हैं।
इससे पहले, बीते गुरुवार को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें खत्म होने के बाद सत्र अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
आईपीसी धारा 468 और 194 के तहत मामला दर्ज
बता दें कि, तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। वहीं, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 194 (पूंजीगत अपराध के लिए सजा हासिल करने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
तत्कालीन भाजपा सरकार को अस्थिर करने की साजिश का थे हिस्सा
उल्लेखनीय है कि, एसआईटी ने अपने हलफनामे में दावा किया कि तीनों आरोपी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात की तत्कालीन भाजपा सरकार को अस्थिर करने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक “बड़ी साजिश” का हिस्सा थे।