property tax

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    • अब तक 400 से ज्यादा संपत्तिधारकों को नोटिस जारी 

    अकोला. मनपा क्षेत्र में जिन इमारतों का कंस्ट्रशन एरिया 150 स्कैयर मीटर यानी 1,500 स्कैयर फीट से ज्यादा है, उनसे 10 प्रतिशत अतिरिक्त संपत्ति कर वसूला जाता है. शहर में स्थित इस तरह की 4,500 ईमारतों से पिछले पांच सालों का कर वसूला जा रहा है. संपत्ति कर ही मनपा की आय का प्रमुख स्त्रोत है. मनपा क्षेत्र में स्थित डेढ़ लाख से ज्यादा ईमारतों में 4,500 ईमारतों का कंस्ट्रक्शन एरिया 1,500 स्कैयर फीट या उससे ज्यादा है.

    इस तरह की ईमारतों का टैक्स सरकार के पास जमा कराना पड़ता है. इन ईमारतों से संपत्ति कर की दर सामान्य दर की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा निर्धारित की गई है. मनपा के संपत्ति कर विभाग द्वारा पिछले 5 सालों के देयक संपत्तिधारकों को भेजे जा रहे हैं. अब तक करीब 400 संपत्तिधारकों को देयक भिजवाए जा रहे हैं. इस अतिरिक्त कर निर्धारण से संपत्तिधारक बुरी तरह परेशान हो गए हैं. कुछ लोग मनपा के संपत्ति कर विभाग में जाकर अपना विरोध भी दर्ज करा चुके हैं. 

    मनपा को मिलता है सिर्फ 5 प्रश 

    1,500 स्कैयर फीट या उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया वाली ईमारतों का टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी मनपा उठाती है, मगर वसूल किया गया सारा पैसा सरकार के पास जमा कराना पड़ता है. जितना पैसा वसूल किया जाता है, उसका सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा ही मनपा के पल्ले पड़ता है. 

    कर निर्धारण प्रक्रिया पर एक नजर 

    संबंधित भागों में किराए की वार्षिक दर के आधार पर विभिन्न करों की दरें निर्धारित की जाती हैं. इनमें सामान्य कर, स्वच्छता कर, निकासजल कर, मार्ग कर, अग्निशमन कर, शिक्षा कर, विशेष जल कर एवं रोजगार गारंटी कर का समावेश है. 1,500 स्कैयर फीट से ज्यादा एरिया वाली ईमारतों के लिए सामान्य के मुकाबले 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर निर्धारित किया जाता है.