Bribe
प्रतीकात्मक फोटो

Loading

अकोला. शिकायतकर्ता से 20 हजार की रिश्वत लेते समय मंडल अधिकारी को शक हुआ और वह फरार हो गया था. एसीबी अधिकारियों को सूचना मिली थी कि आरोपी मंडल अधिकारी महादेव भगत नागपुर में हैं. इसके बाद पुलिस नागपुर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया. उसे यहां लाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर 12 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश मिले हैं.

प्रकरण में आरोपी अकोला तहसील कार्यालय के मंडल अधिकारी महादेव भगत ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि स्वीकार करने के बाद, उसे शिकायतकर्ता पर संदेह होने से वह 7 जनवरी से 20 हजार रु. की रिश्वत लेकर भाग गया था. सत्यापन और ट्रैप ऑपरेशन के बाद, एसीबी अमरावती इकाई द्वारा मामला दर्ज किया गया था. अकोला एसीबी ने मामले में फरार महादेव भगत की तलाश शुरू की. इस बीच, आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायालय, अकोला में अर्जी दायर कर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की.

किया जमानत का कड़ा विरोध

लोक अभियोजक की ओर से पेश हुए अकोला एसीबी के जांच अधिकारी सचिन सावंत ने अदालत में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए जोरदार दलील दी. तदनुसार, जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी. पुलिस निरीक्षक सचिन सावंत और टीम आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, तब महादेव भगत अपनी पहचान छिपा रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए नागपुर शहर के सिताबर्डी इलाके में रह रहा था.

पुलिस निरीक्षक सचिन सावंत और पुलिस निरीक्षक नरेंद्र खैरनार ने तत्काल कदम उठाए और पुलिस अधिकारियों प्रदीप गवांडे, सुनील येलोने, चालक सलीम खान के साथ नागपुर के लिए रवाना हो गए. आरोपी का नागपुर शहर के सीताबर्डी इलाके में पता चला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को यहां लाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उसे 12 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है. यह कार्रवाई एसीबी अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक मारूती जगताप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल पवार, पुलिस उप अधीक्षक शैलेश सपकाले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सचिन सावंत, नरेंद्र खैरनार आदे ने की.