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    अकोला. कम समय में ज्यादा रिटर्न देने का लालच दिखाकर कई निवेशक सूर्य प्रबंधन के जाल में फंस गए थे. कई लोगों ने अकोला में भी निवेश किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मामले में आरोपी समीर जोशी को जमानत मंजूर की है. अकोला में कई लोगों ने सूर्या में निवेश किया था. कुछ दिनों बाद निवेशकर्ताओं के ठगे जाने की स्थिति सामने आई. फिर महाराष्ट्र भर के निवेशकों ने शिकायतें दर्ज कराई थी. जांच में 200 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ था.

    अकोला में 15 करोड़ रु. का घोटाला सामने आया था. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समीर जोशी और उनकी पत्नी को नामजद किया था. शिकायत के बाद आरोपी समीर जोशी को जेल में बंद कर दिया गया. समीर जोशी ने जेल में रहते हुए मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में जमानत याचिका दायर की थी.

    याचिका पर न्यायमूर्ति विनय जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. आरोपी की ओर से एड.संग्राम शिरपुरकर और आशीष देशमुख ने पक्ष रखा. न्यायाधीश समीर जोशी को नागपुर और अकोला में आरोपों में दाखिल आरोपों में जमानत मंजूर की गयी है.