Advertisement for recruitment of Smart City CEO published on the order of Municipal Development Department
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    औरंगाबाद : पिछले दो वर्षों में औरंगाबाद नगर निगम (Aurangabad Municipal Corporation) की ओर से  प्रशासक और  कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय (Astik Kumar Pande) ने औरंगाबाद शहर में संक्रामक वायरस कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें सबसे पहले संबंधित आस्थापना यह सुनिश्चित करें कि औरंगाबाद नगर प्रतिष्ठान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का कोविड-19 निवारक टीकाकरण की दो खुराकें पूरी कर ली गई हैं। 

    सभी संबंधितों से कोविड-19 निवारक टीकाकरण पूरा होने का अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। 30 नवंबर 2021 तक दो खुराकें पूरी करना सुनिश्चित करें। जिन्होंने पहली खुराक ली है। हालांकि, केवल जिनकी दूसरी खुराक 30 नवंबर 2021 के बाद है, उन्हें बाहर रखा जाएगा। इस नियम से निगम में कार्यालय या अन्य कार्य के लिए, साथ ही विभिन्न मांगों के संबंध में कार्यालय में आने वाले सभी आगंतुकों के लिए लागू रहेगा। टीका नहीं तो प्रवेश नहीं इस नियम पर सख्ती से अमली जामा पहनाने के निर्देश देते हुए महानगरपालिका प्रशासक अस्तिक कुमार पांडेय ने कहा कि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाए। यह नियम स्मार्ट सिटी कार्यालय पर भी लागू होगा।

    पेट्रोल पंप संचालकों को स्वयं टीका लगाया जाना चाहिए

    औरंगाबाद नगर निगम के अलावा शहर में सरकारी और निजी कार्यालय, स्विमिंग पूल, योग संस्थान, इन-डोर स्पोर्ट्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, कृषि उपज मंडी समिति, होटल व्यवसायी, मंगल कार्यालय, सभी प्रकार की दुकानें हैं। निजी अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कॉलेज और सभी  मीडियम के स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के छात्र और अन्य सभी कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों को  यह  सुनिश्चित करने के बाद भर्ती किया जाना चाहिए कि कोविड निवारक टीकाकरण की दोनों खुराकें उन्होंने ली है। शहर में पेट्रोल पंप संचालकों को स्वयं टीका लगाया जाना चाहिए और संबंधित कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों खुराकें पूरी हो गई हैं और यह सुनिश्चित करने के बाद ही वाहनो मे इंधन भरा जाए।

    टीका नहीं, कोई यात्रा नहीं

    तदनुसार, अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय बस/निजी वाहन यात्रा के लिए, कोविड -19 निवारक टीकाकरण की दोनों खुराक सुनिश्चित की जानी चाहिए और बाद में ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। ऊपर उल्लिखित कोविड टीकाकरण के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि 30 नवंबर, 2021 तक दो खुराक ले ली गई हैं। यदि कोई व्यक्ति, संगठन या संघ इस आदेश को लागू करने या विरोध करने में विफल रहता है, तो वह संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडात्मक / कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। महानगरपालिका कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडेय ने  औरंगाबाद वासियो से अपील की है की अपना टीकाकरण पूरा करें और प्रशासन का सहयोग कर असुविधा से बचें।