Electricity bill also increased due to online payment, loss to consumers due to department's mistake
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    भंडारा. अनुसूचित जाति और जनजाति के जिन नागरिकों के घरों तक आजादी के इतने वर्षों के बाद भी घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचे है. ‘डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर जीवन प्रकाश योजना के माध्यम से जिले के 230 नए घरेलू ग्राहकों के घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाकर उनके घरों को रौशन किया गया है. महज 500 रुपये में बिजली कनेक्शन मिलने के बावजूद पिछले एक साल में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बेहद कम है. योजना के प्रति अज्ञानता और उदासीनता भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है.

    तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राउत की पहल पर यह योजना राज्य में 14 अप्रैल 2021 से प्रारंभ की गई.अब तक प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए महावितरण ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों के घरों में कुल 230 नए घरेलू बिजली कनेक्शन लगाए हैं. अधिक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने, विद्युत कनेक्शन स्थल का तकनीकी निरीक्षण करने, पावर सेट लेआउट की परीक्षण रिपोर्ट, विद्युत अवसंरचना के निर्माण आदि के लिए आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने के संबंध में कार्रवाई करने के बाद ही यह कनेक्शन दिए जाते है,ऐसी जानकारी महावितरण की ओर से दी गई है.

    डॉ.बाबासाहब अम्बेडकर जीवन प्रकाश योजना में लाभार्थी आवेदकों को घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा है. इस बिजली कनेक्शन के पास डिमांड के नाम पर महावितरण के पास केवल 500 रुपये जमा करने होते है. यह राशि बिजली बिल से ही पांच समान मासिक किश्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है. बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन महावितरण की ओर से स्वीकृत होने के बाद, यदि बिजली का बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, तो अगले 15 कार्य दिवसों के भीतर बिजली कनेक्शन लगा दिया जाता है.

    संभागवार परिवर्धन

    इस योजना के तहत अब तक भंडारा अंचल के कुल 230 आवेदकों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है. भंडारा संभाग के अंतर्गत भंडारा मंडल  75, भंडारा नगर 6, मोहाडी-31, पवनी-9, तुमसर-18 जैसे कुल 139 कनेक्शन दिए गए. साकोली संभाग के अंतर्गत लाखांदूर-48, लाखनी-36, साकोली-7 कुल 91 सहित 230 नए परिवर्धन सहित लाभार्थियों के घर जीवन प्रकाश से जगमगा उठे है.

    यह है फायदा

    योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन के लिए निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. साथ ही आवेदक का जिस स्थान पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उस स्थान पर पूर्व का बकाया नहीं होना चाहिए. आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए महावितरण में आवेदन कर सकते हैं. निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा.

    अनुमोदित विद्युत ठेकेदारों की पावर लेआउट परीक्षण रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए. लाभार्थी के पास 500 रुपये महावितरण के पास जमा करने या बिजली बिल के माध्यम से 5 समान मासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध है. आवेदक का पूरा आवेदन प्राप्त होने के बाद, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों के अधीन बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है. यदि आवेदक बिजली कनेक्शन के लिए बिजली का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहता है तो महावितरण स्वनिधि या जिला योजना विकास निधि या अन्य उपलब्ध धनराशि की प्राथमिकता के आधार पर काम पूरा कर बिजली कनेक्शन प्रदान करती है.