
भंडारा. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल 2020 से 11 दिसंबर 2020 तक ग्राम पंचायत के लिए आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है. इस सिलसिले में पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो गई है. जिला कलेक्टर संदीप कदम ने लाइसेंस धारकों को चुनाव आचार संहिता के अनुसार अपने शस्त्र जमा करने का निर्देश दिया है.
जिला कलेक्टर संदीप कदम ने आदेश में उल्लेख किया है कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक होने वाले ग्राम पंचायतों के आम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए. कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और जिले में लाइसेंसधारियों के कब्जे में होने वाले शस्त्र जमा करना चाहिए. यह आदेश भंडारा जिले में सभी प्रकार के शस्त्र को रखना प्रतिबंध लगाया गया है.
यह आदेश 11 दिसंबर 2020 से 21 जनवरी 2021 की रात्रि 12 बजे की आचार संहिता की अवधि के लिए लागू होगा. इस समयावधि में सभी लाइसंसधारक शस्त्र संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना के अधिकारी के पास शीघ्र जमा करें. यह आदेश बैंक की सुरक्षा, पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों, सेना / अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों को विभाग द्वारा प्रदान किए गए हथियार, मैग्नीशियम अयस्क इंडिया लिमिटेड के सुरक्षा गार्डों के साथ-साथ समाज के लिए लागू नहीं होगा.