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    बुलढाना. जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव के लिए स्थगित किए गए आरक्षण ड्रा को अब मुहूर्त मिल गया है. यह आरक्षण 28 जुलाई को निकाला जानेवाला है. जिसके पश्चात जिले में राजनीतिक गतिविधियों को गति मिलेगी. जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस ओर जमी है. 28 जुलाई को घोषित किए जाने वाले आरक्षण में जिला परिषद के 68 समूहों और 136 गणों का मुद्‌दा अहम होगा. बाठिया आयोग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बहाल कर दिया है.

    जिसके चलते अब ओबीसी, एससी, एसटी और महिला आरक्षण निकाला जाएगा. इस दौरान जिला परिषद के लिए जिलाधिकारी कार्यालय तथा पंचायत समिति के लिए तहसील स्तर पर आरक्षण घोषित किया जानेवाला है. इस आरक्षण के बाद दिग्गजों का निर्वाचन क्षेत्र रहता है या उन्हें अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलना पड़ेगा, इस आरक्षण में कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी नहीं होगी इस ओर सभी राजनीति से जुड़े नेताओं की निगाहें जमी है. 

    34 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी

    जिला परिषद के 68 समूहों में से 50 प्रश यानि 34 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली है.   ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. जिले में ओबीसी के लिए 17 सीटें आरक्षित रहेंगी. इसलिए 28 जुलाई को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौनसी सीटें आरक्षित हैं.

    सात नगर पालिकाएं भी छोड़ देंगी आरक्षण

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण बहाल करने के साथ, अब यह आरक्षण नगर पालिकाओं में भी लागू होगा. अत: नामाप्र महिला, नामप्र पुरुष एवं मुक्त वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का ड्रा 28 जुलाई को ही निकाला जाएगा. जिसमें बुलढाना, मेहकर, खामगांव, नांदुरा, जलगांव जामोद, शेगांव व  मलकापुर की नगर पालिकाएं शामिल हैं. इस ड्रा पर 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आपत्तियां और सुझाव दाखिल किए जा सकते हैं. इस बीच देऊलगांव राजा नगर पालिका को आरक्षण छोड़कर कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है.