जावेद की जमानत याचिका फिर हुई नामंजूर

बुलढाना. सरकारी अधिकारियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रकल्प से बाधित जमीन अपने नाम पर करने के मामले में मो. जावेद अ. वहाब की जमानत याचिका फिर एक बार जिला एवं सत्र न्यायाधीश महाजन कोर्ट ने नामंजूर

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बुलढाना. सरकारी अधिकारियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रकल्प से बाधित जमीन अपने नाम पर करने के मामले में मो. जावेद अ. वहाब की जमानत याचिका फिर एक बार जिला एवं सत्र न्यायाधीश महाजन कोर्ट ने नामंजूर कर दी है. मो. जावेद पर पिछले कुछ दिनों से विभिन्न मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है. ज्ञात रहे कि, मो. जावेद अ. वहाब तथा उसका साथी अनिल सीताराम गवई के खिलाफ सरकारी अधिकारियों के फर्जी स्टैम्प तथा कागज़ात तैयार कर कोलारी प्रकल्प के बाधित क्षेत्र में आने वाली जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-फरोख़्त कर उसे अपने नाम पर किया था. इस मामले में दर्ज हुई शिकायत पर मो. जावेद तथा अनिल गवई के खिलाफ़ बुलडाणा शहर पुलिस थाने में धारा 467, 471, 420, 468, 34 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में पहले भी आरोपियों की जमानत को रद्द कर दिया गया था.

हथियारों को डर दिखाकर करता था जमीन अपने नाम
जावेद तथा अनिल गवई के खिलाफ और भी एक मामले में कार्रवाई चल रही है,जिसकी जमानत याचिका अभी न्यायालय में प्रलंबित है. जावेद के खिलाफ़ अपराध क्र. 682 के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार करना, फर्जी खरीद दस्तावेज तैयार करना, फर्जी स्टैम्प, राजमुद्रा बनाकर उसका गैरइस्तेमाल करना,हथियारों का डर दिखाकर खेती अपने नाम पर करवाना ऐसे मामलों में अभी जेल में है.