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    चंद्रपुर: जिवती पुलिस स्टेशन क्षेत्र के शेणगांव के आरोपी द्वारा एक नाबालिग का यौन शोषण कर उसे कुंआरी मां बनाने के मामले में चंद्रपुर सत्र न्यायाधीश दीक्षित ने आरोपी भिमराव उर्फ प्रेम सिताराम मडावी 18 को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 

    शेणगांव निवासी आरोपी ने अपने ही गांव की एक नाबालिग को प्रेमजाल में फांसकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे. जिससे वहा गर्भवती होगई और उसने 20जनवरी  2020 को एक लडकी को जन्म दिया. आरोपी पर पोक्सो कानून और भादंवि के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक शुभांगी ढगे ने की. और सबूतों के साथ दोषारोपपत्र न्यायालय में पेश किए. सबूतों और गवाहों के बयान पर आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई गई है.