Hotel business

  • जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

Loading

गोंदिया. 19 मार्च को जिलाधीश ने आदेश निकाला है कि सभी रेस्टारेंट, होटल रात 8 बजे बंद किए जाएंगे व रात 8 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ पार्सल की सुविधा रहेगी. लेकिन इससे पूरे रेस्टारेंट्स, होटल बर्बाद हो जाएंगे. पिछले 1 वर्ष से कोविड की गाइड लाइन का पालन करते हुए ये रेस्टारेंट्स बर्बादी की कगार पर हैं. लगभग 400 परिवार प्रत्यक्ष रूप से और 5000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रतिबंध से प्रभावित होंगे.

कर्मचारियों पर भूखे मरने की नौबत

गोंदिया शहर में दिन में खाने का उतना व्यापार नहीं है, अधिकतर लोग रात में 8 बजे के बाद ही खाना खाने निकलते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार अधिकतर लोगों को 8.30 बजे के बाद ही भूख लगती है और शासन के इस नियम से पूरा होटल व्यापार बर्बाद और ठप हो जाएगा. ऐसे में होटल कारोबारी और वहां के कर्मचारियों को जहर खाकर मरना पड़ेगा, इसलिए गोंदिया रेस्टारेंट्स एसो. की ओर से अध्यक्ष अखिलेश सेठ, राजेश चावड़ा, राजन शिवहरे, लकी भाटिया, राहुल बंजारी आदि ने जिलाधीश व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है.