Golibar Chowk, Rush, parking on Road
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गोंदिया. गोंदिया शहर में दुपहिया व फोर वीलर वाहनों सतत बढ़ रही है लेकिन शहर के मार्ग संकरे होने से यातायात में बाधा निर्मित हो रही है. शहर के मुख्य बाजार परिसर में मार्ग सकरे होने से बाजार क्षेत्र में व्यापारियों का माल लेकर आने वाले भारी वाहन दिन भर आते हैं जिससे यातायात में असुविधा होती है.

शहर में यातायात सरल व सुरक्षित रखने की दृष्टि से सामान्य नागरिकों को असुविधा व बाधा निर्माण न हो इसके लिए पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 33 (1) (ब) (क) अनुसार शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों (जिनकी वहन क्षमता 12 टन या उससे अधिक है ऐसे वाहनों) को सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक 1 जनवरी 2021 से गोंदिया शहर में आने से प्रतिबंधित किया जा रहा है.

जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने बताया कि कारंजा टी पाईंट से गोंदिया शहर की ओर आने वाला मुख्य मार्ग, पतंगा चौक से फुलचुर मार्ग गोंदिया शहर की ओर आने वाला मुख्य मार्ग, राजाभोज चौक से छोटा गोंदिया मार्ग होकर शहर की ओर आने वाला मार्ग, मरारटोली जंक्शन से गोंदिया की ओर आने वाला मुख्य मार्ग, रानी अवंतीबाई चौक से छोटा पाल चौक की ओर आने वाला मार्ग, कुड़वा नाका से शहर की ओर आने वाला मुख्य मार्ग, बायपास रोड़ से किसान चौक होकर फुलचुर ग्राम की ओर जाने वाला मार्ग व मरारटोली बस स्थानक दिशा से जयस्तंभ चौक से बड़े उड़ान पुल होकर आने वाले भारी वाहनों पर सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंध रहेगा.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत राज्य सरकारी गोडाउन रामनगर में माल लेकर जाने वाले भारी वाहनों को कुड़वा नाका से पाल चौक मार्ग से सरकारी गोदाम  जाने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रतिबंध में छूट दी गई है लेकिन उक्त वाहनों की गति 20 किमी  प्रति घंटे से अधिक नहीं रहेगी. 

केंद्र शासन व राज्य शासन, नगर परिषद, जिला परिषद या महामंडल के मालकी वाले शासकीय काम के लिए घूमने वाले वाहन, फायर ब्रिगेड, सैन्य दल, पुलिस विभाग, दूध, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस जैसे जीवनावश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाले भारी वाहन, यात्रियों का यातायात करने वाले शासकीय व गैर शासकीय वाहनों पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी फलक लगाने की शर्त रहेगी. इसी क्रम में बायपास रोड पतंगा चौक से बालाघाट मार्ग पर व पतंगा चौक से गोरेगांव की ओर जाने वाले दोनो मार्ग के बाजू 500 मीटर तक भारी वाहनों को नो पार्किंग जोन समझा जाएगा. इस अधिसूचना का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 500 रु. दंड की  कार्रवाई होगी.