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जलगांव. जिला सत्र न्यायाधीश लाडेकर ने नसीराबाद तहसील में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सोमवार को सुनाई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नसीराबाद तहसील की 11 वर्षीय नाबालिग बालिका 13 अगस्त 2018 को जब शौच के लिए जा रही थी, तब आरोपी तुकाराम रंगनाथ रंगमले (60) ने लड़की को जबरन उठा लिया और एकांत स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था. 

पिता ने की थी शिकायत

पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी तुकाराम रंगमले के खिलाप नसीराबाद पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया.पुलिस ने 14 अगस्त, 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस अपराध की प्राथमिक जांच इन्स्पेक्टर आरटी धरबले को सौंपी गई थी.उनके स्थानांतरण के बाद इसे सहायक इंस्पेक्टर सचिन बागुल को सौंपा गया था. चार्जशीट जिला सत्र न्यायालय में 9 अक्टूबर, 2018 को दायर की गई थी.

9 गवाहों के लिए गए बयान

सरकारी अभियोजन पक्ष की ओर से ज़िला व सत्र न्यायाधिश पी.वाय.लाडेकर की अदालत में मामला चलाया गया. सरकारी अभियोजन अधिवक्ता केतन ढाके ने न्यायाधीश के सामने 9 गवाहों को पेश किया. डॉक्टरों गवाही के आधार पर आरोपी तुकाराम विश्वनाथ रंगमले को न्यायाधीश पी. वाय.लाडेकर ने सबूतों के आधार पर आईपीसी की धारा 376 और यौन हिंसा से बच्चों की सुरक्षा के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

सजा कम करने की वकील ने की थी मांग

आरोपी के वकील ने कोर्ट में जिरह करते हुए अपराधी की सजा कम करने की मांग न्यायाधीश के सामने की और कहा कि आरोपी पिछले दो साल से न्यायिक हिरासत में था. आरोपी की सजा कम करने की मांग की जिस पर जिला सरकारी अभियोजक ने कड़ी आपत्ति जताई.