Bhiwandi city on the Verge of death, Heavy corruption in the repair permit of dilapidated buildings

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    भुसावल : जलगांव जिले में भुसावल (Bhusaval), रावेर (Raver), सावदा (Savda) और फैजपूर (Faizpur) के साथ अन्य शहरों में 5 सेकंड के लिए भूकंप (Earthquake) के झटके लगे थे। भूकंप का चा केंद्रबिंदू भुसावल होने के कारण जिला अधिकारी अमन मित्तल (District Officer Aman Mittal) के निर्देशानुसार भुसावल शहर परिसर की 80 जर्जर इमारतों (Dilapidated Buildings) के मालिकों को नोटिस (Notice) दिया गया है। उस इमारतों को 24 घंटों में खाली करें अन्यथा नगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) अपने खर्च पर कार्रवाई करेगा ऐसा आदेश नोटीस में दिया गया है। जिले में शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे भुसावल और आसपास की 3 तहसीलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नासिक की मेरी संस्था की ओर से भूकंप की तीव्रता 3.5 रिक्टर स्केल मापी गई थी। इस पृष्ठभूमि में सभी जर्जर और गिरने वाली इमारतों और उनके पडोस के निवासियों, व्यापारियों और नागरिकों की जीवित हानि न हो इसके लिए भुसावल नपा ने मालिकों को नोटिस दे दी है। 

    भुसावल शहर में मध्य रेल्वे मार्ग के पास पुराना सातारा परिसर, पांडववाडा, सुतारगल्ली, शिवाजी नगर, जामनेर रोड इलाके में गरूड प्लॉट, म्युनिसिपल पार्क, कुलकर्णी प्लॉट, मांगीलाल बिल्डींग, गांधी चौक, बाजार गल्ली, राजू गल्ली, स्टेशन रोड, मरीमाता मंदिर, पाटील मळा, रामदेवबाबा नगर, तलेले कॉलनी, पाटील नर्सरी, रजा टॉवर चौक, व्ही.एम.वॉर्ड, तुलजा भवानी मंदिर, जामनेर रोड, अष्टभुजा मंदिर के पास, ब्राह्मण संघ आदी इलाके में धोकेदायक इमारतें और घर हैं। यह इमारतें और घर बाडे अनेक सालों से जर्जर हैं। जिन्हें 10/12 साल पहले की तोड़ देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन धोकादायक इमारतों के मालिकों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ किरायेदार ऐसे हैं जिन्हें रहने के लिए कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। 

    24 घंटे के समय 

    शहर में राहदारी वाले रास्तों पर कई जर्जर इमारतें है ऐसी इमारतों और घरों के मालिकों को महाराष्ट्र नगरपालिका परिषद, नगरपालिका और औद्योगिक नागरिक अधिनियम 1965 की धारा 195 के तहत नगरपालिका प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर इमारतों को गिरा देने के आदेश हैं। अन्यथा नगरपालिका खुद इमारतों को गिराएगी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस संबंध में होने वाले खर्च की वसूली संबंधित से की जाएगी।