Road accident in Bundi Rajasthan four people died in same family
प्रतीकात्मक फोटो

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पालघर: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर (Palghar) जिले में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 2015 में सड़क दुर्घटना (Road Accident) में घायल होने के कारण आजीवन दिव्यांगता का शिकार हुए 36 वर्षीय मजदूर को 5.11 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी, वसई के सदस्य आर. डी. देशपांडे ने चार मई को पारित आदेश में निर्देश दिया कि दो प्रतिवादियों.. मोटरबाइक के मालिक और उसके बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे की राशि की प्राप्ति तक छह प्रतिशत के ब्याज के साथ वादी को मुआवजे का भुगतान करना होगा। आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

वादी ने न्यायाधिकरण को बताया कि 24 फरवरी, 2015 को वह अपने एक दोस्त की मोटरबाइक पर पीछे बैठा था और विरार से मनवेलपाड़ा जा रहा था। बाइक उसके दोस्त के पिता के नाम पर थी। मोटरसाइकिल फिसल गई और घटना में चालक की मृत्यु हो गई जबकि वादी घायल हो गया जिसका एक अस्पताल में इलाज हुआ। वादी ने कहा कि दुर्घटना से पहले वह एक कचरा प्रबंधन कंपनी में मजदूर के रूप में काम करता था और हर महीने उसे 6,700 रुपये का वेतन मिलता था।

दुर्घटना के बाद वह पूरी क्षमता के साथ अपनी नौकरी कर पाने में अक्षम था। उसने न्यायाधिकरण को बताया कि वह आजीवन दिव्यांगता का शिकार हो गया है और उसके इलाज पर एक लाख रुपये का चिकित्सकीय खर्च आया। मोटरबाइक मालिक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं हो सका और उसकी गैरमौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वहीं बीमा कंपनी ने विभिन्न आधारों पर दावे का विरोध किया। एमएसीटी ने दोनों प्रतिवादियों को वादी को मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया है। (एजेंसी)