Hasan Mushrif
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मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) को दिए अंतरिम राहत बरकरार रखा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी (Anticipatory Bail Application) पर 11 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा है।

बुधवार को हसन मुश्रीफ की अग्रिम जमानत अर्जी (Bail Application) पर सुनवाई पूरी नहीं हुई थी। इसे देखते हुए कोर्ट ने मुश्रीफ की गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा को बरकरार रखा था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कागल में उनके आवास पर छापा मारने के बाद मुश्रीफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

मुश्रीफ के चीनी मिल घोटाले से कोई लेना-देना नहीं

अदालत 5 अप्रैल को मुश्रीफ की अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुनाने वाली थी। बुधवार को फैसले का वाचन पूरा नहीं हो सका। अब अदालत ने फैसला 11 अप्रैल तक सुरक्षित रखा है। मुश्रीफ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने अदालत में तर्क दिया कि मुश्रीफ का जनरल संताजी घोरपडे शुगर फैक्ट्री के वित्तीय घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है।