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    मुंबई : दापोली साई रिसॉर्ट ( Dapoli Sai Resort) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व मंत्री अनिल परब (Anil Parab) के करीबी सदानंद कदम (Sadanand Kadam) को समन जारी किया है। ईडी (ED) ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दापोली रिसॉर्ट मामले में अनिल परब के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ईडी ने इस सिलसिले में परब से पूछताछ की थी और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। 

    धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप

    बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि अनिल परब ने महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में स्थित नगर दापोली तहसील में धोखाधड़ी और जालसाजी कर एक आलीशान रिसॉर्ट का निर्माण कराया है। साल 2017 में अनिल परब ने इस प्लॉट को खरीदा था और कोरोना के समय में खेती की इस जमीन पर रिसॉर्ट बनाया गया। 

    सदानंद कदम को बेची गई जमीन

    सोमैया का आरोप है कि साल 2019 में इस जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। अगले साल यानी 2020 में 1.10 करोड़ रुपए में यह जमीन शिवसेना के पूर्व सांसद रामदास कदम के भाई सदानंद कदम को बेच दी गई। दापोली रिसॉर्ट को तोड़ने की नोटिस दी गई है। सदानंद कदम ने रिसॉर्ट गिराने के नोटिस के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

    9 जनवरी को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

    याचिका में दावा किया गया है कि राजनीतिक नेताओं के विवाद में रिसॉर्ट को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान साई रिसॉर्ट के मालिक सदानंद कदम को हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। याचिका पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। ऐसे में रिसॉर्ट पर तोड़क कार्रवाई हो सकती है।