पॉक्सो मामले का आरोपी बरी
पॉक्सो मामले का आरोपी बरी

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नागपुर. आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पति-पत्नी सहित तीन लोगों को कारावास की सजा सुनाई. वर्ष 2005 में दर्ज हुए एक मामले में डब्ल्यूसीएल के कर्मचारी एजाज हुसैन सिद्दीकी और उसकी पत्नी शाजिया बेगम सिद्दीकी को 6 और 4 वर्ष की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही 22.95 और 4.50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया.

डब्ल्यूसीएल में ही फिटर मैकेनिक का काम करने वाले इरशाद हुसैन सिद्दीकी के खिलाफ वर्ष 2006 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. इरशाद को भी न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 13.65 लाख का जुर्माना लगाया.