Court approves sacking of 12 Manpa employees, High Court validates Munde's decision
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    नागपुर. कृषि उत्पन्न बाजार समिति (एपीएमसी) की नई कार्यकारिणी के लिए गत 3 वर्षों से चल रही न्यायिक लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. अब पुन: अहमदभाई शेख की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. याचिका पर चली लंबी सुनवाई के बाद गत समय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

    बुधवार को न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने याचिका का निपटारा कर एपीएमसी चुनाव को हरी झंडी दे दी. अदालत ने आदेश में कहा कि राज्य सहकार चुनाव प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर 2021 को ही चुनाव की घोषणा कर दी गई है. चुनाव की घोषणा के अनुसार अधिकारियों द्वारा पूरा कार्य सम्पन्न करने की आशा भी जताई गई. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. अजय घारे और सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील संगीता जाचक ने पैरवी की. 

    चुनाव तक कार्यकारिणी को बहाल करने से इनकार

    याचिकाकर्ता ने याचिका में चुनाव होने तक एपीएमसी में चुनी गई कार्यकारिणी को बहाल करने के आदेश देने का अनुरोध किया था जिस पर अदालत ने कहा कि चूंकि नये चुनाव के लिए अब घोषणा हो चुकी है. यहां तक कि राज्य सरकार की ओर से भी 17 सितंबर 2020 और 8 जुलाई 2021 को याचिकाकर्ता की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया गया है. अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने का हवाला देते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

    याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधि. ए.एम. घारे का मानना था कि कानून में प्रदत्त अधिकार और धाराओं के अनुसार प्रशासक का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता है. वर्तमान प्रशासक को एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है. ऐसे में न तो एपीएमसी की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो रहे है और न ही प्रशासक बने रह सकते हैं. 

    2017 को ही खत्म हो गया था कार्यकारिणी का कार्यकाल.

    • 23 फरवरी 2012 को इसके पूर्व एपीएमसी की कार्यकारिणी गठित की गई थी. 
    • 9 मार्च 2012 को कार्यकारिणी की पहली बैठक ली गई. 
    • 8 मार्च 2017 तक इस कार्यकारिणी का कार्यकल तय था. इसे देखते हुए संबंधित विभाग की ओर से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई. 
    • 13 जनवरी 2017 को अंतिम मतदाता सूची भी घोषित की गई. 
    • 10 जनवरी 2017 को राज्य सरकार ने कार्यकारिणी का कार्यकाल 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया. 
    • 8 मार्च 2017 को कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के चलते जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से यहां प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई.