Molested
प्रतीकात्मक तस्वीर

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नागपुर. पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओपी जायसवाल ने किशोरी से छेड़खानी, मारपीट और धमकाने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. कलमना पुलिस ने 16 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर भांडेवाड़ी निवासी आशीष हेमराज घरडे (19) के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

17 अप्रैल 2022 की दोपहर 3 बजे के दौरान पीड़िता अपनी सहेली के साथ घर जा रही थी. आरोपी आशीष और उसके नाबालिग साथी ने दोपहिया वाहन पर उनका रास्ता रोका. पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की. विरोध करने पर मोबाइल छीन लिया. मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

तत्कालीन सहायक निरीक्षक दंडवते ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील रश्मि खापर्डे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. न्यायालय ने आशीष को दोषी करार दिया. बतौर पैरवी अधिकारी पीएसआई सुदेश चव्हाण और एएसआई रामेश्वर कोले ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया.