Nagpur District Court

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    नागपुर. मनपा में हुए स्टेशनरी घोटाले में गिरफ्तार ठेकेदार कम्पनी के मालिक अतुल मनोहर साकोरे की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद मुख्य न्याय दंडाधिकारी एसबी पवार ने जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए. अभियोजन पक्ष के अनुसार स्टेशनरी घोटाले में अतुल को 16 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था. 22 दिसंबर से जेल की सलाखों के पीछे था. सुनवाई के दौरान उसकी ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि अभियुक्त पर जो भी आरोप लगाए गए, उनमें कोई सत्यता नहीं है. उसके पिता हार्ट के पेशेंट हैं, जबकि पत्नी 9 माह की गर्भवती है. याचिकाकर्ता अदालत द्वारा रखी जाने वाली सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है. 

    दायर हुई चार्जशीट

    बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि मामले में हाल ही में पुलिस ने  चार्जशीट भी दायर की है. निकट भविष्य में मामले का निपटारा होने की कोई संभावना नहीं है. अभियुक्त के मद्देनजर जांच पूरी हो गई है. यहां तक कि सभी दस्तावेज पुलिस के पास हैं. अभियुक्त की अब जांच के लिए किसी तरह की जरूरत नहीं है. अत: उसे जमानत देने का अनुरोध अदालत से किया गया. इस पर अदालत का मानना था कि कानून के अनुसार केवल मामला गंभीर होने के कारण जमानत ठुकराई नहीं जा सकती है. चुनिंदा मामलों में ही सुनवाई के पहले तक हिरासत में रखने की वैधता है. इसके अलावा अभियुक्त 22 दिसंबर 2021 से जेल में है. 

    अन्यों को भी दी गई है जमानत

    सुनवाई के दौरान अदालत का मानना था कि मामले में अन्य 3 अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है. भले ही सरकारी पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया जा रहा हो लेकिन इसके लिए पर्याप्त सबूत या दस्तावेज नहीं हैं. चार्जशीट दायर हो चुकी है जिससे सबूतों से छेड़छाड होने के सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.