नागपुर. शहर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों की नाकामी के चलते ही स्वाइन फ्लू और डेंगू के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ रही है. इस सदी में भी स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में बच्चों की मृत्यु होना खेदजनक बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई.
बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान मनपा ने हलफनामा दायर किया जिसमें बताया गया कि किटाणुओं से निपटने के लिए प्रत्येक जोन में फॉगिंग मशीन से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है. इसके बाद न्यायाधीश अतुल चांदूरकर और न्यायाधीश वृषाली जोशी ने संचयनी काम्प्लेक्स के मालिक को हलफनामा दायर करने के आदेश दिए.
याचिका पर सुनवाई के दौरान खामला चौक स्थित संचयनी काम्प्लेक्स की दुरावस्था के चलते आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को खतरा तथा असामाजिक तत्वों का यहां लगने वाला डेरा आदि को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया. हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अब मनपा की ओर से हलफनामा दायर किया गया.
क्या कर रही कचरा संकलन कंपनी
सुनवाई के बाद अदालत ने अब कचरा संकलन के लिए तय की गई नई कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए. मनपा की ओर से दायर हलफनामा में बताया गया कि काम्प्लेक्स में जमा होने वाले पानी की निकासी की जिम्मेदारी काम्प्लेक्स मालिक की है. इस संदर्भ में उचित जानकारी रखने के लिए काम्प्लेक्स मालिक ने समय देने का अनुरोध किया. इसके बाद अदालत ने समय प्रदान कर सुनवाई स्थगित कर दी. गत सुनवाई के दौरान विशेष अधिकारी द्वारा बताया गया कि खामला के मुख्य मार्ग की दिशा में खुली जगह पर लोगों द्वारा फेंके जाने वाले कचरे से निपटने के लिए अब तार का कम्पाउंड तैयार किया जाएगा.
बेसमेंट से पानी निकालने लगेंगे 2 पंप
सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि सिटी में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है. इसे देखते हुए फॉगिंग मशीन से छिड़काव करने के संदर्भ में उचित कदम उठाए गए हैं. इस संदर्भ में निर्देश भी जारी करने की जानकारी हाई कोर्ट को दी गई. विशेष अधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष रूप से बारिश के दौरान बेसमेंट में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए 10 एचपी के 2 पंप लगाए जाएंगे जिससे पानी जमा होते ही इसे निकालकर खाली किया जा सकेगा.