- लाकडाउन के नियमों की अवहेलना का मामला
नाशिक. अदालत ने सोमवार को लॉकडाउन अवधि के नियमों की अवहेलना के लिए 71 दोषियों को सजा सुनाई. इन नागरिकों से 38,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए शहर में मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा सुरक्षित चलना, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ और सड़कों पर थूकना प्रतिबंधित है. इन नियमों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाते हैं. वर्तमान में कोर्ट में हजारों मामलों की सुनवाई हो रही है.
अदालतों में रोजाना हो रही सुनवाई
विभिन्न अदालतों में मामले की रोजाना सुनवाई होती है. सोमवार को 71 नागरिकों पर क्रमश: 600 रुपये, 400 रुपये और 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया. अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए 51 लोगों को 29,400 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. शेष 20 को 8,600 रुपये की सजा सुनाई गई. अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश टी. एन कादरी, एच. यू. जोशी, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ए. एन सरख, एस.के. दुगावकर, पी. एन. आवले, एस. के. ढेकले, के. गवांदे की अदालत में मामलों की सुनवाई हुई.