
नाशिक : सफाई कर्मचारियों (Cleaning Staff) के तबादले (Transfer) के मामले में औद्योगिक न्यायालय (Industrial Court) के फैसले का उल्लंघन करने पर महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दायर की गई है। अदालत ने याचिका को मंजूर कर लिया और कमिश्नर को 17 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
संभागीय कमिश्नर राधाकृष्ण गमे ने सड़क सफाई कार्य के लिए 700 कर्मचारियों को आउटसोर्स करते हुए 628 कर्मचारियों को नाशिक पूर्व और नाशिक पश्चिम से अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया था। संघ ने तबादला रद्द करने की मांग की थी. लेकिन कमिश्नर के नहीं मानने पर कर्मचारी विकास यूनियन ने औद्योगिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। औद्योगिक न्यायालय में याचिकाकर्ताओं और महानगरपालिका प्रशासन का पक्ष सुनने के बाद सफाई कर्मियों का तबादला टाल दिया गया।
372 चौकीदार जो तबादला स्थल पर मौजूद नहीं थे, उन्हें उसी स्थान पर तैनात करने का आदेश दिया गया है। लेकिन निगम ने कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं किया। इसके विपरीत स्थानान्तरण स्थल पर उपस्थित नहीं होने वाले सफाई कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया। यूनियन ने कमिश्नर के खिलाफ लेबर कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। न्यायाधीश अमृता पाटिल ने औद्योगिक न्यायालय और संघ के पक्ष का फैसला सुनने के बाद महानगरपालिका की राय भी मांगी। एसोसिएशन के दावे को सही पाए जाने पर कमिश्नर के खिलाफ अवमानना याचिका को स्वीकार कर लिया गया है।