fertilizer
File Photo

    Loading

    नाशिक : जिले के 14 खाद विक्रेताओं (Fertilizer Vendors) का लाइसेंस (License) रद्द कर दिया गया है। इस मामले (Case) में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज (Registered) किया गया है। जबिक बगैर लाइसेंस कीटनाशकों की विक्री करने वाले विक्रेताओं का 10 लाख का माल जब्त करने की कार्रवाई कृषि विभाग (Agriculture Department) ने की है। इस कार्रवाई के बाद बोगस काम करने वालों में हडकंप मच गया है।

    नाशिक जिले में पिछले कई वर्षों से कई विक्रेताओं द्वारा बीज के जरिए ठगी करने की घटना सामने आ रही थी। इसमें सोयाबीन, प्याज की नकली बीज बेची जा रही थी। इसके साथ ही कई तरह के नकली खाद और कीटनाशकों की विक्री कर किसानों को चूना लगाया जा रहा था। इसलिए ऐसे व्यापारियों के खिलाफ जिला कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरु की है। इसके साथ ही जिन कंपनियों के पास खाद, कीटनाशक तैयार करने और विक्री का लाइसेंस है ऐसी कंपनियों का ही माल विक्रेताओं को दुकान में रखने की अपील की गई है।

    ऐसा माल नहीं रखने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।  इस मामले में कुल 14 विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बगैर लाइसेंस कीटनाशकों की विक्री करने की वजह से ओझर, इंदिरानगर, पंचवटी पुलिस स्टेशन में तीन विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन विक्रेताओं से 10 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। एक जगह पर पौने चार और दूसरी जगह पर आठ लाख रुपए का माल जब्त किया गया है।

    मराठवाड़ा में भी ठगी

    पिछले वर्ष नाशिक की तरह मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर नकली बीज की विक्री का मामला सामने आया था। जिला गणनियंत्रण अधिकारी और कृषि विभाग ने अपील की है कि किसान पक्के बिल मिलने पर ही ऐसी जगहों से खाद, बीज, कीटनाशकों की खरीदारी करें।