नियमों के घेरे में कृषि मंडी समिति के चुनाव, उम्मीदवारों के खर्च पर लगेगा आदर्श आचार संहिता का प्रतिबंध

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    – संतोष भारस्कर

    नासिक : लोकसभा, विधानसभा सहित स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव के लिए लागू होने वाले आदर्श आचार संहिता अब कृषि मंडी समिति के चुनाव के लिए भी लागू होने वाली है। इसके चलते पहली बार कृषि मंडी समिति के चुनाव आदर्श आचार संहिता के बीच होने वाले है। चुनाव खर्च का हिसाब उम्मीदवारों को देना अनिवार्य होगा। कृषि मंडी समिति के चुनाव नियमावली में सुधार करने का प्रस्ताव पणन संचालनालय ने मंत्रालय के विधि और न्याय विभाग को जांच के लिए भेजा है, जिसे लेकर आगामी सप्ताह में निर्णय होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 

    इसके बाद राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण चुनाव की आदर्श आचार संहिता निश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र कृषि आय पणन (विकास और विनियमन) अधिनियम 1966 के मुख्य नियम के नियम 7 की उन धारा (4) के बाद 5 को शामिल करते हुए कानून में सुधार किया है। इसके तहत कृषि पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था और ग्राम पंचायत के नए सिरे से चुनकर आए समिति या जब कृषि पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था और ग्राम पंचायत व्यवस्थापन समिति के सदस्य स्वीकृत किए है, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही पुराने चुनाव नियमों में कृषि मंडी समिति के लिए आदर्श आचार संहिता का प्रावधान नहीं था। परंतु अब आदर्श आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। आदर्श आचार संहिता का मसौदा राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा निश्चित किया जाएगा। 

    मतदाता सूची में नाम न होने पर भी चुनावी पर्चा भर सकते है

    कृषि मंडी समिति चुनाव में चुनाव खर्च के हिसाब को लेकर प्रावधान नहीं था। अब उम्मीदवारों को हिसाब देना होगा। साथ ही खर्च पर भी प्रतिबंध लगने वाले है। मतदाता सूची में नाम होने वाला व्यक्ति ही विकास सोसाइटी और ग्राम पंचायत चुनाव में आवेदन जमा कर पाता था। अब ऋणपत्रिकाधारक, 21 वर्ष पूर्ण और कृषि मंडी समिति क्षेत्र के निवासी किसान मतदाता सूची में नाम न होने पर भी चुनावी पर्चा भर सकते है। इसके लिए उम्मीदवार को सूचक, अनुमोदक मतदारता होना आवश्यक है। विकास सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र से 11 और ग्राम पंचायत क्षेत्र से 4 ऐसे 15 सीट पर किसान मतदाता चुनकर आ सकते है। 

    किसानों की व्याख्या भी होगी निश्चित

    प्रस्तावित चुनाव नियमावली में किसानों की व्याख्या भी निश्चित की गई है। पिछले 5 वर्ष में कृषि मंडी समिति में संबंधितों ने 3 बार कृषि फसल बिक्री करना अनिवार्य है। परंतु यह नियम जिस समिति का समय शेष है, उनके लिए लागू नहीं होगा। किसानों के पास 10 गुंठे से अधिक जमीन होना आवश्यक है।

    नए प्रस्ताव में यह मुद्दे है शामिल

    नए मतदाता निश्चित करना, चुनाव आचार सहिंता के लिए नियम और शर्तें, उम्मीदवारों को देना होगा खर्च का हिसाब, चुनाव में उम्मीदवारी करने वाले किसान की व्याख्या आदि मुद्दे शामिल है।