Nashik Municipal Corporation suffered a setback of 150 crores in the first quarter, the councilors may have to face problems

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    नाशिक : आगामी नाशिक महानगरपालिका चुनाव (Nashik Municipal Elections) के लिए घोषित की गई प्रभाग रचना के बारे में दाखिल हुई 211 आक्षेप पर सुनवाई हुई, लेकिन निर्णय घोषित होने से पहले ही एड. कौस्तुभ परांपजे (Adv. Kaustubh Paranampje) ने पूरी प्रभाग रचना पर आक्षेप लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। महानगरपालिका 28 फरवरी को उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी, जिसे लेकर नोटिस मिली है। कुल मिलाकर एक बार फिर न्यायालय के चक्कर में प्रभाग रचना फंसने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

    नाशिक महानगरपालिका के 7वें पंचवार्षिक चुनाव के लिए घोषित की गई प्रारूप प्रभाग रचना पर कुल 211 आक्षेप और सूचना चुनाव विभाग को प्राप्त हुई है, जिस पर राज्य चुनाव आयोग ने प्राधिकृत किए गए सिडको के सहव्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल, राज्य चुनाव आयोग के उपायुक्त अविनाश सणस की प्रमुख उपस्थिती में सुनवाई की प्रक्रिया महानगरपालिका मुख्यालय के सभागार में हुई। 211 आक्षेप में से 201 आक्षेप केवल सीमा क्षेत्र बदलने के है। तो 2 आक्षेप प्रभाग वर्णन, एक आरक्षण के बारे में तो 5 अन्य मामले में थी। सुनवाई के दौरान 211 में से 149 आक्षेपकर्ताओं ने प्रत्यक्ष हजिर रहते हुए अपना पक्ष रखा। 62 आक्षेपकर्ता उपस्थित नहीं रहे। एड. कौस्तुभ परांजपे ने प्रभाग रचना पर आक्षेप ली थी, जिनका भी पक्ष सुना गया। लेकिन  उनका समाधान नहीं हुआ। आक्षेप को लेकर निर्णय घोषित होने से पहले ही परांजपे ने पूर्ण प्रभाग रचना पर आक्षेप लेते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करते हुए महानगरपालिका को नोटिस भेजी है। इसके तहत महानगरपालिका 28 फरवरी को न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी।

    सुनवाई को लेकर संभ्रम

    राज्य घटना की धारा 311 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। इसलिए आयोग निर्णय ले सकता है। प्रभाग रचना के संदर्भ में पहले ही दो याचिका उच्च न्यायालय में प्रलंबित है। त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। अब प्रभाग रचना को लेकर दर्ज हुए आक्षेप पर नाशिक से याचिका दाखिल हुई है। लेकिन आक्षेप पर सुनवाई से पहले उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करना कहा तक सही है ? इसलिए इस याचिका सुनवाई को लेकर इच्छुकों की दिखाए लगी हुई है।