नई दिल्ली: मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh) के देश से बाहर चले जाने की खबरों को लेकर सस्पेंस ख़त्म होता नज़र आ रहा है। सोमवार को उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सफाई देते हुए कहा कि, परमबीर सिंह देश में ही मौजूद हैं और वे फरार नहीं है। उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि, सिंह को जान का खतरा है।
एएनआई के अनुसार, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट कहा कि, परमबीर सिंह देश में मौजूद हैं और वे फरार नहीं हैं।परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, सिंह छिप रहे हैं क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस से जान का खतरा है।
Param Bir Singh (former Mumbai Police Commissioner) is very much in the country and he is not absconding – his advocate tells the Supreme Court. pic.twitter.com/imxjQ0qxna
— ANI (@ANI) November 22, 2021
सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 48 घंटे के भीतर सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है और जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
Former Mumbai Police Commissioner Singh tells Supreme Court that he is ready to appear before CBI within 48 hours. Supreme Court grants protection from arrest to him and directs him to join the investigation. pic.twitter.com/0fSbDWc3va
— ANI (@ANI) November 22, 2021
एएनआई के अनुसार, इसके बाद कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले को 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा गया है।
Supreme Court agrees to hear Param Bir Singh’s plea and issues notice to Maharashtra government and CBI & posts the matter for hearing on December 6.
— ANI (@ANI) November 22, 2021
दरअसल कोर्ट में बीते गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके वकील को सिंह का पता बताने के लिए कहा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए सोमवार, 22 नवंबर की तारीख तय कर दी थी। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा था कि, सुरक्षा देने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दायर की गयी है।
Param Bir Singh’s advocate tells the Supreme Court that Singh is hiding as he faces threat to his life from Mumbai Police.
— ANI (@ANI) November 22, 2021
पीठ ने कहा था, आप सुरक्षात्मक आदेश देने का अनुरोध कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि आप कहां हैं।वहीं कोर्ट ने सिंह को अपना पता बताने को कहा था और साथ ही कहा था कि, जब तक यह नहीं पता चल जाता कि वो कहां हैं तब तक कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी।