Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

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    पिंपरी: एक सरप्राइज विजिट में पता चला कि पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) द्वारा लागू की गई चिखली घरकुल योजना (Gharkul Yojana) के दो लाभार्थियों ने समझौते का उल्लंघन किया है। इसलिए दो फ्लैट धारकों के फ्लैट का लाभ रद्द कर दिया गया। उनके द्वारा भुगतान की गई राशि को महानगरपालिका द्वारा जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई महानगरपालिका प्रशासक और कमिश्नर राजेश पाटिल (Commissioner Rajesh Patil) ने की। जिलानी शम्सुद्दीन अंसारी और विजय संभाजी कबड़े ऐसे लाभ रद्द कर दिए गए लाभार्थियों के नाम हैं।

    घरकुल योजना के लाभार्थी 10 साल के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते, न ही बेच सकते हैं और न ही दान दे सकते या गिरवी रख सकते हैं। घरों के आबंटन के दौरान लाभार्थियों के साथ ऐसा समझौता किया गया है। हालांकि, कई लोगों की शिकायतें थी कि फ्लैट किराए पर दिए गए थे। कमिश्नर राजेश पाटिल के आदेश के अनुसार, सहायक आयुक्त झुग्गी बस्ती उन्मूलन एवं पुनर्वास अन्ना बोदाडे की टीम ने 4 सितंबर 2021 और 2 अक्टूबर 2021 को 5,838 फ्लैटों का निरीक्षण किया था। उस समय 293 किरायेदार, 91 रिश्तेदार, 721 बंद, 5 बिक्री और 4,728 फ्लैट स्वउपयोग में पाए गए थे। इन सभी हितग्राहियों को नोटिस देकर सुनवाई की गई।

    नियम और शर्तों का किया उल्लंघन

    जिन पांच हितग्राहियों को बिक्री की सूचना मिली उनमें से एक हितग्राहि के खुलासे को स्वीकार कर लिया गया। शेष लाभार्थियों को 5 मार्च 2022 को कमिश्नर राजेश पाटिल को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। सुनवाई में दो हितग्राहियों ने भाग लिया और अपना पक्ष रखा, जबकि जिलानी शम्सुद्दीन अंसारी बिल्डिंग नंबर ए-33 फ्लैट नंबर 103 और विजय संभाजी कबड़े बिल्डिंग नंबर बी14, फ्लैट नंबर 502 नदारद थे। उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। कमिश्नर ने नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर घरकुल योजना में इन हितग्राहियों के फ्लैटों का लाभ निरस्त करने का आदेश दिया। 

    5838 हितग्राहियों को फ्लैट सौंपे गए 

    महानगरपालिका, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से सेक्टर नंबर 17 और 19 चिखली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घरकुल लागू कर रहा है। अब तक घरकुल परियोजना के लिए 139 भवनों का आवंटन किया जा चुका है। 5838 हितग्राहियों को फ्लैट सौंपे गए हैं। इन 5838 लाभार्थियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 

    किराये पर दिए गए थे प्लैट

    घरकुल के फ्लैट के अधिग्रहण के बाद अगले 10 वर्षों तक फ्लैट को किसी भी रिश्तेदार या दोस्त या परिचित को बेचा या किराए पर नहीं दिया जा सकता है। पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण, सहकारी समितियों की पूर्व सहमति के बिना इस फ्लैट पर कोई बंधक, दान या बंधक आदि उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यदि यह पाया जाता है कि लाभार्थी को घरकुल योजना के तहत प्राप्त फ्लैट को इस योजना के तहत किसी व्यक्ति को किराए पर दिया गया है, पट्टे पर दिया गया है या बेचा गया है, तो फ्लैट का कब्जा रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही महानगरपालिका से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। एक प्रावधान यह भी है कि भुगतान की गई सभी राशि को जब्त कर लिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू की गई इस योजना में, लाभ को रद्द करने की घोषणा की गई थी यदि यह देखा गया कि फ्लैट किराए पर दिए गए थे और फ्लैटों को महानगरपालिका की सहमति के बिना बेचा गया था। इसी के तहत उपरोक्त कार्रवाई की गई है।