Without Mask fine
प्रतीकात्मक तस्वीर

    Loading

    पिंपरी. कोरोना महामारी का प्रकोप दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिंपरी-चिंचवड़ शहर (Pimpri-Chinchwad City) में आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़ों की मानें तो शहर में कोरोना प्रभावितों (Corona Affected) की संख्या 1।35 लाख पार कर गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या की रोकथाम के लिए राज्य सरकार (State Government) ने मिशन बिगेन अगेन के तहत समस्त राज्य में रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू किया है। इस पृष्ठभूमि पर पिंपरी-चिंचवड़ मनपा कमिश्नर राजेश पाटिल (Commissioner Rajesh Patil) ने शहर में कोरोना संबंधी नई गाइडलाइंस (New Guidelines) जारी करते हुए प्रशासन और पुलिस को इसकी कड़ी अमलबाजी के आदेश दिए हैं। साथ ही शहरवासियों से अपील की है कि महामारी की रोकथाम के लिए कोरोना संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करें। 

    मनपा कमिश्नर द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, सार्वजनिक और वर्कप्लेस यानी काम जगहों पर मास्क की अनिवार्यता की गई है। इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर एक हजार रुपए जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर दो व्यक्तियों के बीच छह फीट की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। दुकानों में इस सोशल डिस्टटिंग की अमलबाजी की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी। दुकानों में एक समय में 5 से ज्यादा लोगों को प्रवेश न देने और वहां काम करनेवालों के बीच भी सोशल डिस्टटिंग का पालन करना जरुरी है। शहर के सभी उद्यानों को बंद रखा गया है। सार्वजनिक जगहों पर पान-तंबाकू, गुटखा खाकर थूकने, धूम्रपान, मद्यपान पर रोक लगाई गई है।

    …तो लगेगा एक हजार रुपए जुर्माना 

    कंपनियों और ऑफिसों के प्रबंधन से अपील की गई है कि जहां तक संभव है वर्क फ्रॉम होम प्रणाली का अवलंब करें। इसके अलावा दुकानों, बाजारों, व्यापारी और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कामकाज की समयसारिणी का नियोजन करना, शिफ्ट के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करना जरूरी किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर आदि प्रवेश और निकासी द्वार या जगहों पर रखना, मानवीय संपर्क होनेवाली जगहों और वस्तुओं का सैनिटाइज करना जरूरी है। कंटेन्मेंट जोन को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश और गाइडलाइंस अगले आदेश तक कायम रखे गए हैं। 28 मार्च की रात 8 से सुबह 7 बजे तक जमावबंदी लागू करते हुए पांच से ज्यादा लोगों को एक साथ जमा होने पर रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

    होटलों को रात 10 बजे तक पार्सल सेवा देने की सहूलियत 

    पिंपरी-चिंचवड शहर में अत्यावश्यक सेवा, वस्तुओं से जुड़े अधिष्ठानों को छोड़ रात 8 से सुबह 7 बजे तक सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरंट, बार, फूडकोर्ट, सिनेमागृह, नाट्यगृह, प्रेक्षागृह बन्द रखे जाएंगे। होटलों को रात 10 बजे तक पार्सल या होम डिलीवरी की सेवा देने की सहूलियत दी गई है। जब तक कोरोना के हालात काबू में नहीं आ जाते और ऐसा सरकार घोषित नहीं करती तब तक यह रोक कायम रहेगी। शहर में सभी प्रकार के सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन पर प्रतिबंध रहेगा। भूमि पूजन, उद्घाटन और भीड़ इकट्ठा होनेवाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। नाट्यगृह, प्रेक्षागृह में भी किसी आयोजन के लिए अनुमति नहीं है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा और दशक्रिया, अंतिम संस्कार और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों में 20 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। 

    पीएमपीएमएल की बसें 50 फीसदी क्षमता से शुरू रखी जायेगी

    होम आइसोलेशन और उसमें जारी इलाज के बारे में सहायक आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी, जोनल अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है। कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज के हाथ पर स्टांप और घर पर 14 दिन तक क्वारंटाइन की कालावधि दर्शाने वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। इन घरों के लोग संभवतः घरों से बाहर न निकलें। होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। मेडिकल और हेल्थ छोड़ सभी निजी कार्यालयों को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ही शुरु रखा जा सकेगा। यहां भी मास्क व सोशल डिस्टटिंग की अनिवार्यता होगी। सरकारी कार्यालयों में अत्यावश्यक कामों को छोड़ नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। धार्मिक स्थलों के ट्रस्टियों को ऑनलाइन पास की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। पीएमपीएमएल की बसें 50 फीसदी क्षमता से शुरू रखी जायेगी।