Give suggestions to the public representatives in the development plan of 23 villages, Deputy Chief Minister

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    पुणे. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कल पीएमआरडीए (PMRDA) की विकास योजना (Development Plan) जारी करने की अनुमति दी है। परिवहन, शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण (Transport, Education, Industry, Environment) आदि की दृष्टि से न केवल बल्कि पुणे आसपास के जिलों को भी अगले 50 वर्षों के लिए प्रारूप में शामिल किया गया है। पुणे निगम में शामिल 23 गांवों के संबंध में पुणे के जनप्रतिनिधियों को कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसा उपमुख्यमंत्री और संरक्षक मंत्री अजित पवार ने आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी भूमिका शहर के हित में कोई राजनीति करने की नहीं है।  

    राजनीति नहीं होगी 

    पुणे मेट्रो के वनाज  से आइडियल कॉलोनी मेट्रो का ट्रायल रन आज अजित पवार की मौजूदगी में पूरा हुआ। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए उपरोक्त स्पष्टीकरण दिया। पवार ने कहा कि पीएमआरडीए राज्य का सबसे बड़ा शहरी विकास प्राधिकरण और देश में तीसरा सबसे बड़ा प्राधिकरण बन गया है।  यह योजना अगले 50 वर्षों के भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसलिए महाविकास अघाड़ी की रणनीति यह पता लगाने की कोशिश है कि इसे बिना किसी राजनीति के कैसे पूरा किया जा सकता है। लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है। 

    23 गाँवों के साथ साढ़े छह हजार किमी. क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विकास योजना तैयार की गई है।  इसमें 10 मेट्रो रूट, 2 रिंग रोड, 11 बिजनेस हब, शैक्षणिक संस्थान, खेल विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, खेल परिसर शामिल हैं। इस संबंध में पुणे के जनप्रतिनिधियों के पास कुछ सुझाव होने में कुछ भी गलत नहीं है। मेयर मुरलीधर मोहोल ने भी कल बैठक में अपने मुद्दे उठाए। सांसद गिरीश बापट और अन्य जनप्रतिनिधियों के कुछ सुझाव होने चाहिए। योजना को अंतिम रूप देते समय उन सुझावों पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा, पवार ने स्पष्ट किया। 

    गाँवों  का विकास प्रारूप महानगरपालिका को करने दे – महापौर 

    मेयर मुरलीधर मोहोल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि पुणे शहर में दोहरी योजना प्रणाली स्थापित करने के बजाय नगर निगम को समाविष्ट गांवों की विकास योजना कानून और संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार तैयार करने का अधिकार दिया जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार को पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में प्रस्तुत भूमिका के बारे में मेयर मोहोल ने कहा, ‘एमआरटीपी अधिनियम 1966 के अनुसार नगर निगम विकास योजना प्राधिकरण ही है और इसे 23 गांवों के लिए विकास योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है।  मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के पास 14,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने का अधिकार है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो एक ही क्षेत्र की दोहरी योजना के लिए दो अलग-अलग संस्थाओं वाला पुणे एकमात्र शहर होगा और यह एक बड़ी विसंगति होगी।  

    सरकार का मनचाहा कारोबार – बिड़कर 

    महानगरपालिका सीमा में शामिल 23 गांवों के लिए विकास योजना तैयार करने के लिए पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को ‘विशेष योजना प्राधिकरण’ के रूप में नियुक्त किया।  महानगरपालिका के सभागृह नेता गणेश बिड़कर ने कहा कि संविधान में यह स्पष्ट किया गया था कि योजना समिति के दो तिहाई सदस्य ग्राम पंचायत और नगर निगम से होने चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से कार्य करना जारी रखा है। पुणे महानगरपालिका को शामिल गांवों की विकास योजना तैयार करने का अधिकार है। राज्य सरकार यह काम किसी अन्य नियोजन प्राधिकरण को देकर अपने अधिकार का दुरूपयोग कर रही है। बिड़कर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित बैठक और उसमें लिए गए सभी फैसलों की भी आलोचना की क्योंकि यह जानबूझकर संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की अवहेलना कर रहे है।