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पुणे: संकष्टी चतुर्थी के दिन शिवाजी रोड स्थित दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर (Dagdusheth Halwai Ganpati Temple) इलाके में यातायात नियमों का पालन कराने की बजाय वाहन चालकों को रोकने वाले और उनके चालान करनेवाले फरासखाना ट्रैफिक विभाग (Faraskhana Traffic Department) के पुलिसकर्मी को निलंबित (Suspended) करने का आदेश पुलिस उपायुक्त विजय कुमार मगर ने दिया है। पुलिस नायक अनिल कल्लाप्पा जामगे निलंबित कर्मचारी का नाम है।

संकष्टी चतुर्थी (11 मार्च)  के दिन जामगे शिवाजी रोड स्थित हुतात्मा चौक (बुधवार चौक) पर यातायात व्यवस्था कर रहे थे। शाम के करीब सात बजे एक दोपहिया वाहन बुधवार चौक पर सिग्नल पर रुका। दोपहिया वाहन के नंबर प्लेट पर नंबर दूसरे शहर का था। जामगे ने बाइक सवार को रोका और उसके वाहन का लाइसेंस मांगा। बाइक सवार के पास लाइसेंस नहीं होने का पता चलने पर जामगे ने उससे 5 हजार रुपए जुर्माना भरने को कहा। उसके बाद दुपहिया वाहन किसी और के नाम पर है, यह पता चलने के बाद जामगे ने बाइक सवार को दस हजार रुपए जुर्माना भरने को कहा। हालांकि, शिकायतकर्ता के पास डेबिट कार्ड नहीं था। इसलिए ऑनलाइन जुर्माना जमा करना संभव नहीं था। इसलिए जामगे ने शिकायतकर्ता की बाइक को यातायात विभाग ले गया।

बाडी कैमेरे का इस्तेमाल करना जरुरी

जामगे ने अपनी वर्दी से नेम प्लेट हटाकर अपनी पहचान छिपाई थी। बाइक सवार ने इसकी शिकायत यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की। ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बॉडी कैमरा का इस्तेमाल करें, ऐसे आदेश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई करते समय जामगे ने बॉडी कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही 1 मार्च को संकष्टी चतुर्थी होने के कारण शिवाजी रोड पर भीड़ थी। तभी जामगे ने बाइक सवार को रोक लिया और कार्रवाई के नाम पर चर्चा करते हुए समय बिताया। यातायात व्यवस्था की अनदेखी की। जांच में पता चला कि जामगे का व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना था। इसलिए पुलिस उपायुक्त मगर ने जामगे के निलंबन का आदेश दिया।