Pune Municipal Corporation

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    पुणे: सारस बाग (Saras Bagh) में स्टॉल धारकों (Stall Holders) द्वारा स्टालों पर लगे शेड को हटाने और कुर्सियों को हटाकर सड़क (Roads) को साफ करने के आश्वासन दिए जाने के बाद पुणे महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक विक्रम कुमार ने सारस बाग में फूड स्टॉल (Food Stall) खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।

    सारस बाग में एक वाकिंग प्लाजा भी विचाराधीन है। इसलिए साफ हो गया है कि सारस बाग, तुलसी बाग और बिबवेवाड़ी में नियम और शर्तों पर गारंटी देने के बाद ही स्टॉल शुरू होंगे।

    अतिक्रमण विभाग ने 272 स्टाल्स किया था सील 

    पुणे महानगरपालिका के अतिक्रमण रोधी विभाग ने सारस बाग में खाने-पीने की दुकानों को सील कर दिया है। गली में फेंके गए टेबल और कुर्सियों को जब्त कर लिया गया है और शेड हटा दिए गए हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह तुलसीबाग में आधिकारिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने के कारण 221 स्टाल धारकों के स्टाल्स को बंद कर दिया गया था। बिबवेवाड़ी इलाके में स्वामी विवेकानंद रोड पर अवैध रूप से धर्मांतरण के चलते 51 स्टाल्स को सील कर दिया गया है।

    नियमों के उलंघन के मामले में रद्द होंगे लाइसेंस

    सारस बाग, तुलसी बाग और बिबवेवाड़ी में स्टाल धारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसका गंभीर असर हुआ था। पाथारी ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की थी कि स्टाल धारकों को अपना व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, महानगरपालिका कमिश्नर विक्रम कुमार ने नियम और शर्तों के अनुपालन की गारंटी देने के बाद ही व्यवसाय शुरू करने की मंजूरी देने की भूमिका निभाई है। महानगरपालिका कमिश्नर विक्रम कुमार ने बताया कि गारंटी देने के बाद नियमों के उलंघन के मामले में व्यापार लाइसेंस को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया है।

    दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

    अतिक्रमण विरोधी विभाग के प्रमुख माधव जगताप ने बताया कि बिबवेवाड़ी में स्टाल्स के नियमितीकरण की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। कानून के मुताबिक, नियमित करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने तक, बकाया भुगतान करके व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।